Delhi GRAP-4 Restrictions: हवा हुई ज़हरीली, स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज़ का निर्देश जारी

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता एक बार फिर बेहद ख़राब हो गई है। शनिवार को कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 450 के पार पहुंच गया, जिसके बाद सरकार ने GRAP-4 (Graded Response Action Plan Stage-4) लागू करने का फैसला लिया। यह सबसे गंभीर स्तर की कार्ययोजना है, जो परिस्थितियों के अत्यंत ख़राब होने पर लागू की जाती है।

स्कूलों में फिर से लागू होगा हाइब्रिड मोड
GRAP-4 लागू होने के बाद दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को हाइब्रिड मोड (Online + Offline) में संचालित करने के निर्देश दिए हैं। यानी छात्रों को अब चाहें तो वे घर से ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं या सीमित संख्या में स्कूल जाकर पढ़ाई जारी रख सकते हैं। सरकार का कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी।
निर्माण और ट्रक आवाजाही पर सख्त रोक
दिल्ली प्रदेश में अब निर्माण कार्य, विध्वंस गतिविधियां और गैर-जरूरी ट्रकों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ आवश्यक माल की सप्लाई करने वाले वाहनों को ही एंट्री दी जाएगी। इसके साथ ही सड़क पर डीजल जनरेटर, और ओपन बर्निंग पर भी रोक लागू है।
सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली सरकार ने सलाह दी है कि जहां संभव हो, सरकारी दफ्तरों और निजी कंपनियों के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए ताकि सड़कों पर वाहन संख्या कम रखी जा सके और प्रदूषण स्तर को कुछ हद तक घटाया जा सके।
प्रदूषण घटाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग
प्रदूषण नियंत्रण विभाग और एनसीआर प्राधिकरण ने सभी जिलों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। डीजल वाहनों की जांच, धूल नियंत्रण और खुले में जलाने पर कार्रवाई तेज़ कर दी गई है। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे ग्रीन ऐप पर प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की शिकायत दर्ज करवाएं।

