गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी, BSF में पूर्व अग्निवीरों को 50% आरक्षण मिलेगा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) में भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब BSF की कांस्टेबल पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इस कदम से भारतीय सेना से चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को अर्द्धसैनिक बलों में स्थायी नौकरी का अवसर मिलेगा।

गृह मंत्रालय का आदेश जारी
गृह मंत्रालय की इस नई नीति के अनुसार, BSF की नई भर्ती विज्ञप्तियों में यह आरक्षण नीति लागू रहेगी। मंत्रालय ने सभी भर्ती एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे पूर्व अग्निवीरों के लिए अलग से कोटा तय करें और चयन प्रक्रिया में उन्हें प्राथमिकता दी जाए।
क्या है ‘अग्निपथ योजना’
‘अग्निपथ योजना’ के तहत युवा सैनिकों को चार साल की अवधि के लिए सेना में सेवा का मौका दिया जाता है। सेवा पूरी करने के बाद कुछ प्रतिशत सैनिकों को स्थायी किया जाता है, जबकि बाकी को “पूर्व अग्निवीर” का दर्जा मिलता है। अब ऐसे पूर्व अग्निवीरों को अर्द्धसैनिक बलों जैसे BSF, CRPF और ITBP में विशेष अवसर मिल रहे हैं।
रोजगार के नए मार्ग खुलेंगे
केंद्र सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि BSF जैसी बलों में अनुशासित और प्रशिक्षित जवान मिलेंगे, जिससे देश की सीमाओं की सुरक्षा मजबूत होगी।
अन्य अर्द्धसैनिक बलों में भी लागू हो सकती है नीति
सूत्रों के अनुसार, सरकार जल्द ही CRPF, CISF और ITBP जैसी अन्य अर्द्धसैनिक बलों में भी इसी तरह की आरक्षण नीति लागू कर सकती है। इससे लाखों पूर्व अग्निवीरों को रोजगार के नए मार्ग मिल सकते हैं।

