मध्य प्रदेश की पुलिस ने 21 बच्चोंकी मौत का कारण बनी जहरीली कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक जी. रंगनाथन को हिरासत में लिया है। रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार कर छिंदवाड़ा लाया जा रहा है। यह कफ सिरप, जिसका नाम ‘कोल्ड्रिफ‘ है, पीने से बच्चों के किडनी फेलियर के कारण उनकी मौत हुई है। जांच में सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा अधिक पाई गई थी, जो घातक साबित हुई। पुलिस ने इस गंभीर मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) भी बनाया है और फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। इसके अलावा, कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में कई स्वास्थ्य अधिकारियों को भी पद से हटा दिया गया है।

जहरीले सिरप की रासायनिक जाँच रिपोर्ट क्या बताती है

कोल्ड्रिफ कफ सिरप की रासायनिक जांच रिपोर्ट में पाया गया कि इसमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (Diethylene Glycol – DEG) की मात्रा 48.6 प्रतिशत थी, जो एक अत्यंत जहरीला रसायन है। यह औद्योगिक उपयोग में आने वाला रंगहीन और मीठे स्वाद वाला पदार्थ होता है, जिसे आमतौर पर ब्रेक फ्लूइड और एंटीफ्रीज में इस्तेमाल किया जाता है।

DEG का सेवन किडनी फेलियर का कारण बनता है और यह बच्चों की मृत्यु का प्रमुख कारण बना। कानूनी मानकों के अनुसार सिरप में सिर्फ 0.1 प्रतिशत तक DEG की अनुमति होती है, लेकिन इस सिरप में यह मात्रा निर्धारित सीमा से लगभग 450 गुना ज्यादा पाई गई है।

इस वजह से तमिलनाडु सरकार ने इस कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू कर दी है, कंपनी की फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और कई राज्यों में इस सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

कंपनी ने कच्चे माल के तौर पर नॉन-फार्मास्युटिकल ग्रेड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल उपयोग किया, जिसमें शुद्धता जांच और जहरीले पदार्थों की टेस्टिंग नहीं की गई। जांच में कुल 364 गंभीर उल्लंघनों की पुष्टि हुई है।

गिरफ्तार मालिक पर क्या आपराधिक आरोप

गिरफ्तार कंपनी के मालिक एस. रंगनाथन पर इस जहरीले कफ सिरप केस में गंभीर आपराधिक आरोप तय किए गए हैं। उन पर मुख्यत: निम्नलिखित आरोप हैं:

  • जानलेवा जहरीला कफ सिरप बनाकर बेचने और इससे हुई कई बच्चों की मौतों के लिए जिम्मेदार होना।
  • गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन और घातक उत्पादन प्रक्रिया अपनाना।
  • कच्चे माल में जहरीले पदार्थ डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की अत्यधिक मात्रा मिलाना, जो किडनी फेलियर और मौत का कारण बना।
  • सरकारी नियमों और दवा विनियमों की उपेक्षा।
  • लापरवाही और गंभीर लापरवाही से दवा निर्माण प्रक्रिया का संचालन।

इन आरोपों के तहत पुलिस ने उनके खिलाफ विशेष जांच शुरू कर दी है और उन्हें तमिलनाडु की अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद ट्रांजिट रिमांड लेकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लाया जाएगा। उनके खिलाफ कई और लोगों, जैसे रासायनिक आपूर्तिकर्ताओं और मेडिकल प्रतिनिधियों की भी जांच की जा रही है ताकि संपूर्ण नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।

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