दिल्ली CNG पर सख्ती: 18 दिसंबर से बिना PUC नहीं मिलेगी गैस! IGL अलर्ट

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। 18 दिसंबर 2025 से सीएनजी वाहन चालकों को तभी ईंधन मिलेगा जब उनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) होगा। इस नियम को लागू करने की घोषणा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने की है।

सीएनजी लेने के लिए जरूरी होगा वैध पीयूसी
IGL की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि अब सीएनजी उपभोक्ताओं को ईंधन भरवाते समय अपना पीयूसी प्रमाणपत्र दिखाना होगा। जिन वाहनों का पीयूसी एक्सपायर हो चुका है, उन्हें गैस स्टेशनों पर सीएनजी नहीं दी जाएगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
दिल्ली NCR में लगातार बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे उन वाहनों की पहचान की जा सकेगी जो तय मानकों से अधिक प्रदूषण फैलाते हैं और उन्हें समय पर जांच करवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह निर्णय दिल्ली में स्वच्छ हवा और बेहतर पर्यावरण की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है।
IGL ने उपभोक्ताओं से की अपील
IGL ने सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे समय से अपना पीयूसी नवीनीकरण करवाएं। इससे उन्हें ईंधन भरवाने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्ती
दिल्ली सरकार पहले से ही कई कदम उठा चुकी है—जैसे ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP), वाहनों की जांच प्रणाली को डिजिटल बनाना और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। अब यह नया नियम प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

