एल्विश यादव और सिंगर फाजिलपुरिया के खिलाफ ED ने की चार्जशीट,गाने में सांपों के इस्तेमाल करने के आरोप में आरोप पत्र दाखिल

ED ने गुरुग्राम की पीएमएलए की विशेष अदालत में यूट्यूबर एल्विश यादव और पंजाबी गायक राहुल फाजिलपुरिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि दोनों ने अपने म्यूजिक वीडियो “32 बोर” में सांपों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है।

ED ने इस मामले में मनी लांड्रिंग के तहत दोनों की करीब 55 लाख रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। फाजिलपुरिया ने अपने गाने से हुई कमाई से बिजनौर में 3 एकड़ कृषि भूमि खरीदी थी, जो भी जब्त की गई है। इसके अलावा दोनों के बैंक खातों में जमा कुछ राशि समेत चंडीगढ़ की कंपनी स्काई डिजिटल की संपत्तियां भी ED ने कब्जे में ली हैं।
यह मामला वर्ष 2024 में सांपों के साथ रेव पार्टी और म्यूजिक वीडियो से जुड़े गंभीर आरोपों के कारण शुरू हुआ था। ED ने इस पूरे मामले में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत जांच की है और कोर्ट ने अब आरोपितों को तलब किया है, जिनका पक्ष सुनकर आगे की कार्रवाई होगी। एल्विश यादव पहले भी नोएडा में सांपों का जहर और जीवों के अवैध इस्तेमाल से जुड़े मामले में आरोपी हैं और गिरफ्तार भी हो चुके हैं।
आरोप पत्र में क्या धाराएं शामिल हैं
आरोप पत्र में शामिल मुख्य धाराएं निम्नलिखित हैं:
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एल्विश यादव, राहुल फाजिलपुरिया और चंडीगढ़ की स्काई डिजिटल कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Prevention of Money Laundering Act – PMLA) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
- आरोप है कि दोनों ने अपने म्यूजिक वीडियो “32 बोर” में सांपों का व्यावसायिक उपयोग किया, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम (Wildlife Protection Act, 1972) का उल्लंघन है।
- एफआईआर में Noida पुलिस द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराएं, और मादक पदार्थों (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act – NDPS Act) की कुछ धाराएं भी शामिल थीं, हालांकि NDPS के ऐसे कुछ आरोप बाद में हटा दिए गए।
- मामले में इकत्रित सबूतों के आधार पर धनशोधन का आरोप भी लगाया गया है क्योंकि गानों से हुई आय का इस्तेमाल जमीन खरीदने एवं अन्य संपत्तियों में निवेश करने के लिए किया गया।
- इस संबंध में आरोपितों के बैंक खातों, भूमि और कंपनी की संपत्तियों को जब्त किया गया है।
तो कुल मिलाकर आरोप पत्र में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप शामिल हैं, जिनमें विशेष रूप से सांपों के गैरकानूनी व्यावसायिक उपयोग और उससे प्राप्त धन की सफाई (money laundering) के आरोप हैं.
अगली सुनवाई कब और कहाँ होगी
एल्विश यादव और फाजिलपुरिया के खिलाफ ED का मामला गुरुग्राम की पीएमएलए की विशेष अदालत में चल रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अभी तय नहीं हुई है और समाचारों में सुनवाई की कोई निश्चित तारीख अभी प्रकाशित नहीं हुई है। कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लिया है और दोनों आरोपितों को तलब करने की प्रक्रिया जारी है।
इसलिए, फिलहाल उपलब्ध खबरों के आधार पर अगली सुनवाई की निश्चित तारीख और स्थान गुरुग्राम की पीएमएलए की विशेष अदालत में ही होगी, लेकिन तारीख अभी घोषित नहीं हुई है.

