80 साल के 300 घरों पर बुलडोजर! मथुरा में 7 दिन की मोहलत, योगी का सख्त एक्शन – पूरा मामला

मथुरा में सिंचाई विभाग ने 300 अवैध मकानों पर लाल निशान लगा दिए हैं, जहां 7 दिनों बाद बुलडोजर चलेगा। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है, जो यमुना और नहरों के किनारे अतिक्रमण हटाने पर केंद्रित है।

घटना का पूरा विवरण
मथुरा के हाईवे और कृष्णा नगर इलाके में गोवर्धन ड्रेनेज नाले व आगरा नहर की जमीन पर बने ये 300 घर दशकों से खड़े हैं। 20 जनवरी 2026 को विभाग ने दीवारों पर लाल निशान लगाकर नोटिस थमाए, जिसमें 7 दिन में खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया। कई मकान 80 साल पुराने बताए जा रहे हैं, जिनमें गरीब परिवार रहते हैं। प्रशासन का कहना है कि ये निर्माण नदी प्रवाह बाधित करते हैं और बाढ़ का खतरा बढ़ाते हैं।
स्थानीय निवासियों की नींद उड़ गई है। एक बुजुर्ग ने बताया, “हमारे पूर्वजों ने 1940 के दशक में यहां बसाया था, अब बेघर होने का डर है।” महिलाएं और बच्चे सड़कों पर उतर आए, प्रशासन से पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। पुलिस बल तैनात है ताकि शांति बनी रहे।
सिंचाई विभाग की कार्रवाई क्यों?
यह अभियान उत्तर प्रदेश में चल रहे ‘अतिक्रमण हटाओ’ कैंपेन का हिस्सा है। मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में 3.5 किमी लंबी एस्केप रोड पर 800 से ज्यादा मकान चिन्हित हैं, जिनमें से 300 पर तत्काल एक्शन प्रस्तावित है। सुप्रीम कोर्ट ने नहरों और ड्रेनेज की सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
विभाग के अधिकारियों के अनुसार, डेमोलिशन का खर्चा भी अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा। पिछले साल इसी इलाके में 100 से ज्यादा निर्माण ध्वस्त हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार का यह सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण सुनिश्चित करेगा।
निवासियों की परेशानी: 80 साल का आशियाना खतरे में
कई परिवार पीढ़ियों से यहां बसे हैं। एक निवासी ने कहा, “7 दिन में कहां जाएं? हमारे पास न तो वैकल्पिक जगह है, न पैसे।” कुछ घरों में 10-15 सदस्य रहते हैं, जिनमें बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं। लाल निशान देखते ही हड़कंप मच गया, लोग न्यायालय का रुख करने की सोच रहे हैं।
प्रभावित इलाके में मुख्य रूप से मजदूर, रिक्शा चालक और छोटे व्यापारी रहते हैं। प्रशासन ने पुनर्वास योजना का उल्लेख किया है, लेकिन विवरण स्पष्ट नहीं हैं। स्थानीय एनजीओ मदद के लिए आगे आए हैं, जो प्रभावितों को कानूनी सहायता दे रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: कानूनी पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में पूरे देश में नहरों, नदियों और ड्रेनेज सिस्टम पर अवैध कब्जे हटाने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे गंभीरता से लिया, खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों में। मथुरा में यमुना नदी के किनारे बने ये घर बरसात में जलमग्न हो जाते हैं, जिससे जान-माल का नुकसान होता है।
हाईकोर्ट ने भी कई बार निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई से नहर का जलप्रवाह सुगम होगा, जिससे आसपास के खेतों को फायदा मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय से चले आ रहे अतिक्रमण अब असहनीय हो गए हैं।
योगी सरकार का बुलडोजर मॉडल: UP में ट्रेंड
योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में बुलडोजर एक्शन चर्चित हो गया है। प्रयागराज, कानपुर, झांसी जैसे जिलों में सैकड़ों अवैध निर्माण ढहाए जा चुके हैं। मथुरा में यह 800 मकानों पर केंद्रित है, जो सबसे बड़ा अभियान है।
सीएम ने साफ कहा है कि कानून का पालन सबको करना होगा, चाहे वह कितने भी पुराने कब्जे हों। विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार बता रहा है, लेकिन प्रशासन दावा कर रहा है कि यह निष्पक्ष है। अब तक 100 नोटिस जारी हो चुके हैं, और बाकी जल्द मिलेंगे।
स्थानीय लोगों का विरोध और राजनीतिक रंग
प्रभावित निवासी प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ नेता मैदान में उतर आए, वादा कर रहे हैं कि वे कोर्ट में केस लड़ेंगे। विपक्षी दल इसे ‘गरीब-विरोधी’ बता रहे हैं, जबकि BJP समर्थक इसे ‘कानून की जीत’ कह रहे। सोशल मीडिया पर #MathuraBulldozer ट्रेंड कर रहा है।
पुलिस ने इलाके को घेर लिया है। प्रशासन ने शांति अपील की है, लेकिन तनाव बरकरार है। अगर विरोध बढ़ा तो मामला हाईकोर्ट जा सकता है। स्थानीय विधायक ने पुनर्वास का भरोसा दिलाया है।
प्रभावित परिवारों के लिए विकलप
प्रशासन पुनर्वास कॉलोनी विकसित करने पर विचार कर रहा है। प्रभावितों को सस्ते मकान या किराया भत्ता मिल सकता है। एनजीओ खाद्य और अस्थायी आश्रय दे रहे हैं। कुछ परिवार रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं।
जिलाधिकारी ने कहा, “हम कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे, लेकिन अतिक्रमण नहीं बर्दाश्त करेंगे।” 7 दिन की मोहलत में संपत्ति हटाने की छूट है। डेमोलिशन के बाद जमीन को नहर के लिए साफ किया जाएगा।
मथुरा का अतिक्रमण इतिहास
मथुरा-वृंदावन में अतिक्रमण पुरानी समस्या है। यमुना एक्सप्रेसवे के पास बनी कॉलोनियां बिना अनुमति के उभरीं। 2021 से नगर निगम ने कई अभियान चलाए, लेकिन सिंचाई विभाग का यह सबसे सख्त कदम है। पिछले महीने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास भी बुलडोजर चला था।
विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि बिना एक्शन के बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। यह कार्रवाई अन्य जिलों के लिए उदाहरण बनेगी।
अपडेट्स और भविष्य की संभावनाएं
7 दिन की मोहलत 27 जनवरी तक है। उसके बाद बुलडोजर तैनात होंगे। प्रशासन लाइव अपडेट्स देगा। अगर कोर्ट स्टे मिला तो कार्रवाई रुकेगी। मथुरा में बुलडोजर एक्शन की हर खबर पर नजर रखें।
यह घटना UP में शहरी नियोजन की जरूरत बताती है। सरकार का संकल्प मजबूत है – कानून सबके लिए बराबर। क्या ये 300 परिवार बच पाएंगे? अगले दिनों में साफ होगा।

