नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर बुधवार को गहरी चिंता जताई। अदालत ने कहा कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब सिर्फ मास्क पहनने से भी लोगों की सुरक्षा संभव नहीं है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को फौरन ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

“दिल्ली की हवा में सांस लेना अब खतरे से खाली नहीं है। हर साल यह समस्या दोहराई जाती है, लेकिन समाधान नहीं निकलता। यह सिर्फ सरकारी रिपोर्टों का विषय नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन का प्रश्न है।”

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि प्रदूषण को लेकर ‘आपसी जिम्मेदारी से बचने का खेल’ अब खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि अब तक कौन से कदम उठाए गए हैं और आगे की योजना क्या है।

पराली और वाहनों पर सवाल

पीठ ने कहा कि पराली जलाने, वाहनों के धुएं, औद्योगिक उत्सर्जन और निर्माण कार्य से हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए सभी राज्यों को संयुक्त रूप से कार्य करना होगा। अदालत ने एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर रोक को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

‘स्वास्थ्य आपात स्थिति’ जैसे हालात

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर ‘स्वास्थ्य आपात स्थिति’ जैसा बन गया है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि बच्चों और बुजुर्गों की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है, क्योंकि वे इस जहरीली हवा का सबसे ज्यादा असर झेल रहे हैं।

सरकारों को दी सख्त चेतावनी

कोर्ट ने सभी संबंधित राज्यों और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में तत्काल सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि यदि अगले कुछ दिनों में सुधार नहीं होता, तो सख्त आदेश जारी किए जाएंगे।

दिल्ली का औसत AQI पिछले एक हफ्ते से ‘गंभीर’ श्रेणी (400 से अधिक) में बना हुआ है, जिससे आम लोगों में भी आक्रोश और भय दोनों व्याप्त हैं।

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