23 लोगों को जमीनी विवाद में संजीव पांडे की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जबकि उनकी पत्नी सोनी देवी ने कोर्ट के फैसले पर संतोष व्यक्त किया है.

हत्याकांड की पृष्ठभूमि

यह घटना 22 जुलाई, 2017 को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के थाना मिलक क्षेत्र में हुई थी, जब संजीव पांडे अपने भाई और रिश्तेदारों के साथ खेत पर गए थे. ग्राम समाज की 20 बीघा जमीन को लेकर दो समुदायों के बीच 20 साल पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके कारण आरोपियों ने संजीव पांडे पर फायरआर्म और धारदार हथियारों से हमला कर दिया. इस हमले में संजीव पांडे के अलावा तीन अन्य लोग भी घायल हुए थे, जिनमें उनके भाई राजीव, ताराचंद्र, बाबूराम और अखिलेश शामिल थे.

न्यायिक प्रक्रिया और फैसला

घटना के बाद संजीव के भाई बाबूराम ने थाना मिलक में आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 147 और 148 समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों की गवाही और मजबूत साक्ष्य पेश किए, जिसमें घायल राजीव पांडे, ताराचंद, अखिलेश, गंगाचरण और बरेली के डॉक्टर शामिल थे. आठ साल तक चले मुकदमे के बाद जिला जज भानु देव शर्मा की अदालत ने सभी 23 अभियुक्तों को दोषी पाया.

सजा और अर्थदंड

अदालत ने सभी 23 दोषियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और ₹50,000 का जुर्माना तथा धारा 307 के तहत 10 वर्ष की सजा और ₹30,000 का जुर्माना सुनाया. इस तरह प्रत्येक दोषी पर कुल ₹85,000 का अर्थदंड लगाया गया, जिससे सामूहिक रूप से ₹19.55 लाख का जुर्माना हुआ. यह फैसला उत्तर प्रदेश के न्यायिक इतिहास में एक दुर्लभ और ऐतिहासिक मामला माना जा रहा है, जहां एक ही हत्याकांड में 23 लोगों को एक साथ उम्रकैद की सजा दी गई.

पीड़ित परिवार की प्रतिक्रिया

संजीव पांडे की पत्नी सोनी देवी, जो गंगापुर शर्की गांव की महिला ग्राम प्रधान थीं, ने कोर्ट के फैसले पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि उनके पति को जमीन विवाद में मार दिया गया था, लेकिन अब न्याय मिलने से उन्हें और उनके तीन बच्चों को राहत मिली है. उन्होंने यह भी बताया कि केस की पैरवी के लिए उन्हें कर्ज तक लेना पड़ा था.

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